लखनऊ: जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है। एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा। केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा। जिले में कैसे दुकाने खुलेंगी ये डीएम तय करेंगे। नोएडा, गाजियाबाद में जिला प्रशासन नियम तय करेगा।
▪️समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी।
▪️तीन पालियों में काम होगाबाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।
▪️सुपरमार्केट भी खुलेंगीसब्जी मंडियों को 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा।
▪️मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं।
▪️बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
▪️कार के लिए भी यही नियम है।
▪️दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों की छूट।
▪️ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग।
▪️बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए।
▪️पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे।
▪️रोडवेज की बसें चलाने की अनुमति।
▪️सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
▪️एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी।
▪️इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें।
▪️8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे।
▪️अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी।
▪️औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए रहेगा बंद।
▪️बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
▪️रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
▪️नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।
▪️सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे.एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं होगा।
▪️टैक्सी, कैब और ई-रिक्शा को भी अनुमति मिली।
▪️फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी।