एक अक्टूबर से एचएसआरपी नहीं लगवाने पर कटेंगे वाहनों के चालान, सरकार ने दिए ये निर्देश

मेरठ। सरकार ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने के निर्देश दिए थे। जिसका आज आखिरी दिन है। कल यानी 1 अक्टूबर से कोई भी वाहन बिना (HSRP) के पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने (HSRP) वाहनों को 30 सितंबर तक की छूट दी थी, जो आज खत्म हो रही है। इस छूट को आगे बढ़ाने का अभी तक कोमई सरकारी आदेश नहीं आया है। जिसके बाद एक अक्टूबर से बिना (HSRP) वाले वाहनों की सामत आने वाली है।
बता दें कि मेरठ जिले में अभी कुल 30 फीसदी वाहनों में ही (HSRP) लगी है। कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन विभाग ने डीएल नवीनीकरण, वाहनों के परमिट और फिटनेस आदि के डॉक्यूमेंट को 30 सितंबर तक के लिए वैध किया था। अभी तक इस तिथि को विभाग ने आगे नहीं बढ़ाया है। जिसके चलते (HSRP) लगाने की अंतिम तारीख भी आज ही है। एक अक्टूबर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिसके चलते आरआई तकनीकी कुलदीप सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने वाहनों में (HSRP) लगवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया था। एक अक्तूबर से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिन पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी।
मुख्यालय से को ई आदेश प्राप्त नहीं हुआ- अधिकारी
वहीं ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन मेरठ का कहना है कि अभी तक शहर के करीब 30 फीसदी वाहनों ने ही (HSRP) लगवाई है। अधीकृत साइट पर (HSRP) के लिए तेजी से बुकिंग की जा रही है।(HSRP) के लिए लोगों को डेढ़ महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बिना (HSRP) वाहन स्वामियों को दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वैधता तिथि में केवल एक दिन बाकी है और मुख्यालय से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

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