मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के जिला मत्स्य पदाधिकारी सनत कुमार सिंह को जलकर बंदोबस्ती के लिए रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई पशु व मत्स्य विभाग के अवर सचिव ने करते हुए निलंबित पदाधिकारी को निलंबन अवधि तक सिर्फ निर्वाहन भत्ता देने का वही विभागीय पत्र निर्गत किया है।
उल्लेखनीय है कि अवर सचिव ने जिला मत्स्य पदाधिकारी पर यह कार्रवाई छौड़ादानों प्रखण्ड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जलकरो की बंदोबस्ती में रिश्वत लेने के मामले के उजागर होने के बाद किया है। अवर सचिव ने पत्र में कहा है कि सरकारी सेवक का रिश्वत लेने का कृत्य सरकारी सेवा नियमावली के विरूद्ध है। इसलिए सरकारी सेवा नियमावली 2005 के नियम 9/1 (क) के तहत विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद यह करवाई की जा रही है।इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।