दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ दिल्ली के एक कोर्ट ने गैर ज़मानती वारंट जारी किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव जो तब ‘आप’ में थे के खिलाफ वारंट जारी किया।
कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि कि वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से (केजरीवाल, सिसोदिया और यादव) कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार के लिए तय कर दी है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सुरेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2013 में ‘आप’ के कार्यकर्ताओं ने यह कहते हुए कि केजरीवाल उनकी सामाजिक सेवाओं से प्रसन्न हैं उनसे संपर्क कर पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था।
उन्होंने सिसोदिया और यादव के कहने के बाद चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र भरा था कि ‘आप’ की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया था। हालांकि, बाद में उन्हें मना कर दिया गया था।