पति और सास को मिली उम्रकैद की सजा, दहेज हत्या में थे शामिल

मोतिहारी। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए चतुर्थ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने पति एवं सास को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपी को उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

मामला वर्ष 2017 का है। जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के आमोदेई गांव निवासी हरेंद्र प्रसाद ने अपनी पुत्री की शादी रक्सौल थाना क्षेत्र के नागारोड निवासी राजेश कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से ही उनकी पुत्री को दहेज के लिए दामाद राजेश कुमार और सास सीता देवी उनकी पुत्री निक्की कुमारी को उत्पीडित कर रहे थे। 17 जून 2017 को दहेज के लिए उक्त मां और बेटे ने उनकी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद मामला न्यायालय समक्ष आने पर अभियोजन पक्ष से कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत करते हुए एपीपी सुभाषचन्द्र यादव ने पक्ष रखा। जिसके बाद दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।

Related Articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles