पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक दुवारा लगाया गया एक करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 26(2) के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया है। इसके साथ रिजर्व बैंक ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेस पर भी 27.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मामला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। आरबीआई ने कहा कि पीपीबीएल प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन की जांच करने पर हमने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी।

आरबीआई ने कहा कि तथ्यों से इतर जानकारी देना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 26(2) का उल्लंघन था। इसी संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई और मौखिक रूप से दी गई जानकारी की समीक्षा के बाद आरबीआई ने आरोपों को सही पाया गया, जिसके बाद पीपीबीएल पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई।

इसके अलावा आरबीआई ने वेस्टर्न यूनियन के ऊपर 27.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम की कुछ नियमों का वेस्टर्न यूनियन ने उल्लंघन किया था। दरअसल रिजर्व बैंक ने एक वित्त वर्ष में 30 से ज्यादा रेमिटेंस की अनुमति देने के लिए वेस्टर्न यूनियन पर यह जुर्माना लगाया है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और निजी क्षेत्र के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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