मा0 सदस्य उ0प्र0 महिला आयोग ने की महिला उत्पीडन के प्रकरणों की जनसुनवाई!

मुज़फ्फरनगर

मा0 सदस्य उ0प्र0 महिला आयोग ने की महिला उत्पीडन के प्रकरणों की जनसुनवाई,
पीडित महिलाएं अपनी समस्या महिला आयोग के समक्ष रखे,
महिलाओं की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है

मुजफ्फरनगर- 21 अगस्त 2019…. उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की मा0 सदस्य डा0 प्रिंयमवदा तोमर ने आज कलैकट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ महिला उत्पीडन एवं घरेलू हिंसा से सम्बन्धित प्रकरणो की जन सुनवाई/समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिये कि महिला उत्पीडन की शिकायत आने पर 181 द्वारा ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चत करायी जाये। उन्होने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी न होने पर कई प्रकरण सुलझ नही पाते है। महिलाओ के अधिकारों के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये। उन्होने कहा कि महिला उत्पीडन की रोकथाम एवं पीडित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने तथा आवेदक/आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में महिला उत्पीडन की घटनाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि पीडित महिलाओं की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। मा0 सदस्या ने कहा कि पीडित महिलाएं अपनी समस्या महिला आयोग के समक्ष जरूर रखे। उन्होने कहा कि कोई भी पीडित महिला अपनी समस्या महिला आयोग के समक्ष रख सकती है।
मा0 सदस्या ने कहा कि आज 16 पीडित महिलाओ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है उन आवेदनों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराया जाये। उन्होने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीडित महिलाओं के उत्पीडन सम्बन्धी मामलों में त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पीडित महिलाओं को न्याय दिलाया जाये। महिला थानाध्यक्ष को निर्देषित किया गया है कि यदि कोई महिला अपना प्रार्थना पत्र देती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर उसका तत्काल निस्तारण किया जायें। मा0 सदस्या द्वारा महिला जनसुनवाई मे एक-एक महिलाओं को बुलवाकर उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान हेतू संबंधित अधिकारी को निर्देषित किया गया है। मा0 सदस्या द्वारा जिला प्रोबेषन अधिकारी से पीडित महिलाओं के प्रकरण आने के संबंध मे जानकारी की गयी तो जिला प्रोबेषन अधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी महिला या आम नागरिक के द्वारा पीडित महिला के संबंध मे जानकारी दी जाती है तो तत्काल 181 महिला हेल्प लाईन आषा ज्योति केन्द्र को सूचित करते हुएं पीडित महिला को संरक्षण प्रदान किया जाता है

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