होली के दिन मीट खाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सज़ा!

साथी की हत्या के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है बता दें मामला हिमाचल के ऊना का है जहाँ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 प्रीति ठाकुर की कोर्ट ने मर्डर केस में बाथड़ी के विजय कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी 

जानकारी के अनुसार आपको बता दें, 25 मार्च, 2016 को होली के दिन बाथड़ी में विजय कुमार और अन्य युवक में मीट खाने को लेकर विवाद हो गया था जिसने विजय पोशोन की झोंपड़ी में घुस गया और विजय कुमार ने पहले पोशोन को डंडे से पटाई की और झोंपड़ी में जल रहे लैंप को उसके ऊपर फेंककर उसमे आग लगा दी इसके बाद दोषी मौके से बाइक पर फरार हो गया.

पोशोन को नज़दीकी हरोली अस्पताल ले जाया गया जहां उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया और फिर बाद में उसकी मौत हो गई पुलिस ने विजय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था जिसमें अब अदालत ने विजय कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 452 के तहत 3 साल जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत 5 साल कैद और 1 हजार रुपये जुर्माना ठोका है

जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा वहीं, आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी को उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

Related Articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,784FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles