16 से 18 साल के किशोरों का नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ ने लगाया प्रतिबंध, पोर्टल पर भी आवेदन लेना किया बंद

मेरठ। मेरठ में अब 16 से 18 साल के किशोरों के ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ऐसे किशोर और किशोरी के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं लिए जा रहे हैं। पोर्टल पर भी आवेदन लेेना बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ वहीं किशोर-किशोरी आवेदन कर सकेगें जिनके पास अपने नाम का 50 सीसी का वाहन पंजीकृत होगा। लेकिन सोसायटी आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स ने देश में 50 सीसी के वाहनों के बंद होने की जानकारी परिवहन विभाग को दे रखी है।
ये हैं लाइसेंस देने के नियम-
दोपहिया वाहनों का लाइसेंस दो स्तर पर दिया जाता है। एक 16 साल से 18 साल आयु के लिए और दूसरा 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लिए। 16 से 18 साल आयु वर्ग वाले किशारों को विदाउट गियर दोपहिया चलाने की अनुमति दी जाती है। इसमें भी यह शर्त जोड़ी गई है कि वाहन 50 सीसी क्षमता से कम का होना चाहिए। लेकिन देश में करीब दो दशक पहले से ही 50 सीसी के वाहन बनना बंद हो गए हैं।
गाड़ियों की क्षमता बढ़ी, नियम पुराना-
35 सीसी क्षमता से शुरू हुआ दोपहिया वाहनों का सफर अब 1000 सीसी को पार कर रहा है। देश में भी 500 से 600 सीसी के वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन मोटर वाहन एक्ट के प्रावधानों में बदलाव नहीं हुआ है।
स्कूल खुलते ही आने लगे थे आवेदन –
कोरोना काल में बंद चल रहे स्कूल जैसे ही खुले, वैसे ही 16 साल से अधिक आयु वाले आवेदकों के डीएल आवेदन आने लगे थे। आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना 10 से 15 ऐसे आवेदन पहुंच रहे थे। लेकिन इन्हें निराशा हाथ लग रही है।
आरआई राहुल शर्मा ने बताया कि 16 साल से 18 साल तक के किशोर-किशोरी के लाइसेंस बनने बंद कर दिए गए हैं। नियमों के मुताबिक ऐसे लाइसेंस सिर्फ 50 सीसी वाहन चालकों के लिए होते थे। लेकिन 50 सीसी के दो पहिया वाहन भी अब बनने बंद हो गए हैं। ऐसे में अब 18 साल से अधिक के युवाओं के लाइसेंस बनाए जाएंगे।

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