मुज़फ़्फ़रनगर: सीएए के विरोध में गत 20 दिसंबर को शहर में हुए उपद्रव के 53 आरोपियों से नुकसान की वसूूली की जाएगी। सिविल लाईन थाना क्षेत्र के मदीना चौक आदि पर हुए बवाल में इन लोगों को दोषी मानते हुए इनसे 23 लाख 41 हजार 290 की वसूली होगी। एडीएम प्रशासन ने आरोपियों की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।
नागरिकता संसोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान गत 20 दिसंबर को शहर में उपद्रव हुआ था। आगजनी तोड़फोड़ खूब हुई थी। बाद में सिविल लाइन और शहर कोतवाली पर मामले दर्ज किए गए थे। सिविल लाईन थाना क्षेत्र के मदीना चौक और कच्ची सड़क पर हुए बवाल में पुलिस ने 57 लोगों को पथराव और आगजनी में चिन्हित किया था। इन सभी लोगों के फोटो और वीडियो थी। एडीएम प्रशासन ने इन सभी को नोटिस जारी कर इनका पक्ष जाना। परिजनों को फोटो और वीडियो दिखाई गई, जिसमें वह पथराव और आगजनी कर रहे हैं। सभी के चेहरे और पते की तस्दीक कराई गई। आरोपियों की सुनवाई भी की गई। ।
एडीएम प्रशासन अमित कुमार के न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद चार लोगों को प्रक्रिया से अलग किया गया तथा 53 पर कार्रवाई की गई। जिन चार को अलग किया गया, इनमें दो नाबालिग हैं और दो भीड़ का हिस्सा तो मिले, लेकिन पथराव और आगजनी करते हुए उनकी फुटेज नहीं मिली। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि 53 उपद्रवियों को उपद्रव का दोषी मानते हुए इनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। इन आरोपियों से 23 लाख 41 हजार 290 रुपये की वसूली होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए दो से तीन बार अवसर दिया गया। न्यायालय की प्रक्रिया लगातार चली। जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं उन्हीं पर कार्रवाई की गई है।कोतवाली क्षेत्र के 17 की चल रही प्रक्रिया।
शहर कोतवाली के भी 17 लोगों की पहचान
मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली के 17 ऐसे लोग चिन्हित हुए है, जो प्रशासन की फुटेज में सामने आए हैं। इनका पक्ष भी जाना गया है। इनके मामले में भी प्रक्रिया अंतिम स्थिति में है। एडीएम प्रशासन अमित सिंह का कहना है कि इन लोगों के मामले में भी शीघ्र ही निर्णय आएगा।