नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट में CAA कानून और NRC के प्रस्ताव पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरविंद सिंह बोबड़े ने केंद्र से पूछा कि “कब तक आप असम राज्य के सम्बंध में याचिका दाखिल करेंगे? जवाब में अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि “दो हफ्ते में याचिका दायर करेंगे. चीफ जस्टिस ने कहा” ठीक है हम भी दो हफ्ते बाद ही सुनवाई करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फ्रेश पिटीशन चैलेंजिंग कानून पर नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा है कि “यह केस कोर्ट चैम्बर में प्रकिया में रहेगा। 4 हफ्तों में केंद्र सरकार को जवाब दाख़िल करने का दिया अल्टीमेटम. वहीं, कॉर्ट ने CAA कानून पर फिलहाल रोक से इंकार कर दिया.
देश के राज्यों के हाई कोर्ट CAA कानून और NRC पर सुनवाई नहीं करेंगी. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि “कोर्ट को तय करना है कि या इस केस सवैधानिक पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए.बता दें कि अभी तक इस मामले में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 140 ज्यादा पिटीशन दाखिल हो गई है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीसीए कानून 2019 पर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन ये अंदेशा जताया जा रहा कि इस मामले में कोर्ट सवैधानिक पीठ का गठन कर सकता हैं. 4 हफ़्तों में मोदी सरकार को कोर्ट में जवाब दाख़िल करना होगा. अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 5 हफ्ते बाद ही कोई अंतरिम फैसला दिया जाएगा.